• 'सिर्फ आईएएस तक सीमित न हो सीवीसी की नियुक्ति'

    नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्तों (सीवी) की नियुक्ति कथित तौर पर केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों तक सीमित रखने को लेकर नाराजगी जताते हुए इन पदों के लिए सार्वजनिक तौर पर आवेदन आमंत्रित करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की खंडपीठ ने कहा कि सीवीसी और सीवी के पदों पर नियुक्तियां केवल आईएसएस अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि इसे सभी के लिए खोला जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार केवल एक वर्ग के लोगों तक ही नियुक्तियों को सीमित कर रही है, जबकि कानून में अन्य के लिए भी प्रावधान हैं। ...

    नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्तों (सीवी) की नियुक्ति कथित तौर पर केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों तक सीमित रखने को लेकर नाराजगी जताते हुए इन पदों के लिए सार्वजनिक तौर पर आवेदन आमंत्रित करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की खंडपीठ ने कहा कि सीवीसी और सीवी के पदों पर नियुक्तियां केवल आईएसएस अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि इसे सभी के लिए खोला जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार केवल एक वर्ग के लोगों तक ही नियुक्तियों को सीमित कर रही है, जबकि कानून में अन्य के लिए भी प्रावधान हैं।

अपनी राय दें