नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के चार पूर्व सदस्यों को हटाए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार को आज नोटिस जारी किया।
कांग्रेस द्वारा नियुक्त ताजदार बाबर अशोक आहूजा आई ए सिद्दीकी तथा सुकाराम ने मुख्य न्यायाधीश जी रोहणी तथा न्यायाधीश आरएस एंड ला की पीठ के समक्ष कहा कि उनका कार्यकाल 17 जुलाई 2016 को समाप्त हो रहा है। एनडीएमसी के पूर्व उपाध्यक्ष ताजदार बाबर सहित सभी याचिकार्कताों ने उन्हें हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी है।
उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इस कारण से हटाया गया है क्यों कि उनकी नियुक्ति पूर्व की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने की थी।