नयी दिल्ली ! देश में मादा भू्रणहत्या रोकने के लिये कानून होने के बावजूद उसका प्रभावी क्रियान्वयन न/न होने पर उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को आडे हाथों लिया 1 न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों को यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने लिंग परीक्षण निषेध कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये क्या.क्या कदम उठाए हैं 1
न्यायमूर्ति मिश्रा ने केन्द्र से पूछा. ..आप क्या कर रहे हैं. आप कानून बनाते हैं. लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं और इसे भाग्य भरोसे छोड देते हैं 1.. न्यायालय ने सभी को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है ।
शीर्ष अदालत का यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन आफ पंजाब की याचिका की सुनवाई के दौरान आया 1