• टाट्रा मामला : तेजिंदर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

    नई दिल्ली ! दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया। तेजिंदर सिंह पर 'घटिया' टाट्रा ट्रकों को सेना के लिए खरीद का रास्ता साफ करने के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख वी. के. सिंह को रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्हें सोमवार को हिरासत में ले लिया गया। ...

    नई दिल्लीदिल्ली उच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया। तेजिंदर सिंह पर 'घटिया' टाट्रा ट्रकों को सेना के लिए खरीद का रास्ता साफ करने के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख वी. के. सिंह को रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्हें सोमवार को हिरासत में ले लिया गया। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने जांच एजेंसी से चार सितंबर तक जवाब मांगा है। तेजिंदर सिंह ने निचली अदालत के एक सितंबर के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने उन्हें 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।अपनी जमानत याचिका में तेजिंदर सिंह ने कहा है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए उल्लेख किया कि वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और इसी पद से वह सेवा निवृत्त हुए। उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख को 14 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की।मार्च 2012 में पूर्व सेना प्रमुख वी. के. सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें 14 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश सेना के लिए 1,676 टाट्रा ट्रकों की खरीद के लिए की गई।उन्होंने आरोप लगाया कि तेजिंदर सिंह ने अगस्त-सितंबर 2010 में मुलाकात की थी और टाट्रा ट्रकों की रखीद का रास्ता साफ करने के लिए वेक्ट्रा समूह के प्रमुख रवि ऋषि की तरफ से रिश्वत की पेशकश की थी।

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