• तेजिंदर सिंह जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

    नई दिल्ली ! लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह ने टाट्रा ट्रक मामले में सोमवार को जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके पहले एक निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी मंगलवार को तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी। याचिका में 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।...

    नई दिल्ली !   लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह ने टाट्रा ट्रक मामले में सोमवार को जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके पहले एक निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी मंगलवार को तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी। याचिका में 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।तेजिंदर सिंह को सोमवार को उस समय हिरासत में ले लिया गया, जब निचली अदालत ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह को, भारतीय सेना के लिए घटिया टाट्रा ट्रकों को मंजूरी देने के लिए, रिश्वत की पेशकश करने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया।वी.के. सिंह ने मार्च 2012 में आरोप लगाया था कि तेजिंदर सिंह ने टाट्रा ट्रकों के एक सौदे को मंजूरी देने के लिए उन्हें 14 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि तेजिंदर ने अगस्त-सितंबर 2010 में उनसे मुलाकात की थी और वेक्ट्रा ग्रुप के प्रमुख रवि ऋषि की तरफ से 1,676 टाट्रा हाई मोबिलिटी व्हिकल की खरीदी से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की पेशकश की।

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