• टाट्रा मामले में तेजिंदर सिंह हिरासत में

    पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह को सोमवार को उस समय हिरासत में ले लिया गया, जब एक स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह को सेना के लिए घटिया टाट्रा ट्रकों के सौदे को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। ...

    नई दिल्ली | पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह को सोमवार को उस समय हिरासत में ले लिया गया, जब एक स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह को सेना के लिए घटिया टाट्रा ट्रकों के सौदे को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष न्यायाधीश मधु जैन ने तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। तेजिंदर सिंह को 28 अगस्त को सम्मन जारी किया गया था, जिसके बाद वह अदालत में पेश हुए।अदालत ने तेजिंदर के खिलाफ दायर आरोप पत्र को संज्ञान में लेते हुए कहा कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, जनरल वी.के. सिंह और अन्य के बयानों पर भरोसा जताया। सीबीआई ने कहा कि एंटनी ने पूर्व में स्वीकार किया था कि जनल वी.के. सिंह ने उन्हें सूचित किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने ट्रकों की मंजूरी के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। सीबीआई ने 15 जुलाई को तेजिंदर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। वी.के. सिंह ने मार्च 2012 में आरोप लगाया था कि सेना के लिए 1,676 टाट्रा हाई मोबिलिटी व्हिकल के एक सौदे को मंजूरी देने के लिए उन्हें 14 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की गई थी।


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