• अदालत में हाजिर नहीं होने पर शीला पर तीन लाख रुपए जुर्माना

    नयी दिल्ली ! मानहानि के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मानहानि का यह मामला भारतीय जनता पार्टी.भाजपा. की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता के साथ चल रहा है । इस मामले में अदालत ने श्रीमती दीक्षित पर दूसरी बार जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी अदालत में हाजिर नहीं होने पर श्रीमती दीक्षित पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ...

    नयी दिल्ली ! मानहानि के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।     मानहानि का यह मामला भारतीय जनता पार्टी.भाजपा. की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता के साथ चल रहा है । इस मामले में अदालत ने श्रीमती दीक्षित पर दूसरी बार जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी अदालत में हाजिर नहीं होने पर श्रीमती दीक्षित पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था।     गौरतलब है कि श्रीमती दीक्षित ने हाल ही में केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है।     मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट नेहा ने श्रीमती दीक्षित पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि इस राशि में से दो लाख रुपए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण .डीएलएसए. और एक लाख रुपए श्री गुप्ता को दिए जायें।     श्रीमती दीक्षित को अब इस मामले की अगली सुनवाई के दिन 20 दिसम्बर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से अदालत से यह प्रार्थना की गई थी कि उन्हें व्यक्तिगत रुप से हाजिर होने से छूट दी जायें क्योंकि वह कुछ राजनीतिक काया6 की वजह से पहले से व्यस्त हैं। इस अपील पर श्री गुप्ता के वकीलों हरीश कटियाल और अनिल सोनी ने आपत्ति जताते हुए हुए कहा कि श्रीमती दीक्षित को अदालत ने निर्देश दिया था कि वह इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रही हैं. इसलिए वह बिना कोई छूट मांगे शनिवार को हाजिर हों।     श्री गुप्ता के वकीलों का कहना था कि श्रीमती दीक्षित जानबूझकर मामले को लटकाने का प्रयास कर रही हैं क्योंकि भाजपा नेता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।     इस मामले की पिछली सुनवाई पर अदालत ने श्रीमती दीक्षित के वकील के अनुरोध पर आज की तरीख तय की थी। वकील ने कहा था कि श्रीमती दीक्षित अगस्त में किसी भी शनिवार को अदालत में हाजिर हो सकती है। पिछली तिथि पर भी श्रीमती दीक्षित यह कहकर अदालत में नहीं आई थीं कि वह आधिकारिक दौरे पर हैं।     श्रीमती दीक्षित ने अपनी शिकायत में श्री गुप्ता पर आरोप लगाया था कि 2012 के दिल्ली नगर निगमों के चुनाव में उनके खिलाफ .असभ्य. भाषा इस्तेमाल किया गया। श्रीमती दीक्षित जो इस मामले में शिकायतर्कता हैं. उन्हें निर्देश दिया गया था कि इस मामले में वह पूछताछ और विरोधी पक्ष के प्रश्नों का जवाब देने के लिए अदालत में हाजिर हों।

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