• डीएलएफ को 630 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश

    सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को रियल्टी कंपनी डीएलएफ को 630 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। अदालत ने यह जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि कंपनी ने गुड़गांव में तीन परियोजनाओं में बाजार की अपनी दमदार स्थिति का फायदा उठाया, जिससे ग्राहकों को नुकसान हुआ।...

    नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को रियल्टी कंपनी डीएलएफ को 630 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। अदालत ने यह जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि कंपनी ने गुड़गांव में तीन परियोजनाओं में बाजार की अपनी दमदार स्थिति का फायदा उठाया, जिससे ग्राहकों को नुकसान हुआ।न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति एन.वी. रमना की पीठ ने कहा कि डीएलएफ एक हलफनामा भरेगी कि यदि उसकी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में विफल होती है, तो वह 630 करोड़ रुपये जुर्माने पर 170 करोड़ रुपये ब्याज या जितनी राशि का भुगतान करने के लिए अदालत निर्देश दे, उतने का भुगतान करेगी। अदालत ने आदेश दिया कि कंपनी बुधवार से तीन सप्ताह के भीतर 630 करोड़ रुपये जुर्माने में से 50 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और शेष 580 करोड़ रुपये का भुगतान बुधवार से तीन महीने के अंदर करना होगा। अदालत ने पंजीयन को निर्देश दिया कि यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधिक जमा के तौर पर रखी जाए।


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