• स्थगित नहीं होगी यूपीएससी परीक्षा : न्यायालय

    सर्वोच्च न्यायालय ने संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की 24 अगस्त को होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने शनिवार को इस संबंध में याचिका खारिज कर दी। याचिका में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूट टेस्ट (सी-सैट) को लेकर विवाद के मद्देनजर परीक्षा स्थगित करने और इसके लिए नई तारीख घोषित करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इससे इंकार करते हुए 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में कोई भी फेरबदल करने से इंकार किया।...

    नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की 24 अगस्त को होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने शनिवार को इस संबंध में याचिका खारिज कर दी। याचिका में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूट टेस्ट (सी-सैट) को लेकर विवाद के मद्देनजर परीक्षा स्थगित करने और इसके लिए नई तारीख घोषित करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इससे इंकार करते हुए 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में कोई भी फेरबदल करने से इंकार किया।गौरतलब है कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने सी-सैट हटाने की मांग को लेकर पिछले महीने प्रदर्शन किया था। उन्होंने इसे हिंदी पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण करार दिया है।


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