नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को विदेशों से मिलने वाले चंदे की जांच करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से आठ सप्ताह के भीतर इसका जवाब मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि विदेशी चंदे से संबंधित प्रावधान की व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है।यह जांच कांग्रेस द्वारा भारत में संचालित एक विदेशी कंपनी से चंदा लेने के बारे में है।