• राज्यपालों को हटाने के मामले की होगी सुनवाई

    नई दिल्ली ! केंद्र में सरकार बदलने के साथ ही राज्यपालों को बदलने का मामला एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया है जिसकी सुनवाई पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगी। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया जिसमें उन्होंने पद छोडऩे के लिए केंद्रीय गृह सचिव के फरमान या सलाह को चुनौती दी है। ...

    नई दिल्ली !   केंद्र में सरकार बदलने के साथ ही राज्यपालों को बदलने का मामला एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया है जिसकी सुनवाई पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगी। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी की उस याचिका पर  केंद्र सरकार से जवाब तलब किया जिसमें उन्होंने पद छोडऩे के लिए केंद्रीय गृह सचिव के फरमान या सलाह को चुनौती दी है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति  को छोड़कर कोई और राज्यपाल को पद छोडऩे का आदेश या सलाह नहीं दे सकता।  कुरैशी की ओर से पूर्व कानून मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। सिब्बल ने दलील दी कि यह मामला राज्यपाल को हटाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले तौर -तरीकों से जुड़ा है और न्यायालय को इस बारे में निश्चित तौर पर फैसला करना चाहिए। उनकी इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति लोढा ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही इस रिट याचिका को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को भेजने का भी निर्णय लिया।

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