• न्यायिक नियुक्तियां विधेयक को न्यायालय में चुनौती

    राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां विधेयक की सांविधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा ने गुरुवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ की जाएगी।...

    नई दिल्ली | राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां विधेयक की सांविधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा ने गुरुवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ की जाएगी।इससे पहले वरिष्ठ वकील सुशील कुमार जैन ने न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और एक अन्य वकील आर. के. कपूर की ओर से दायर याचिकाओं के बारे में बताया। विधेयक इस महीने की शुरुआत में संसद से पारित किया गया। यह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली का स्थान लेगा। इसके लिए संसद ने संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किया।


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