• 2जी मनीलॉन्डरिंग मामला : राजा, कनिमोझी को जमानत

    2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनीन्लॉडरिंग के एक मामले यहां एक विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी एवं अन्य को जमानत दे दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने राजा, कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फूट्र्स एवं वेजिटेबल्स प्रा. लि. के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी, कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और पी. अमृतन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इन सभी के खिलाफ इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप-पत्र दाखिल किया है।...

    नई दिल्ली | 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनीन्लॉडरिंग के एक मामले यहां एक विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी एवं अन्य को जमानत दे दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने राजा, कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फूट्र्स एवं वेजिटेबल्स प्रा. लि. के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी, कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और पी. अमृतन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इन सभी के खिलाफ इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप-पत्र दाखिल किया है।इस मामले में नामजद की गई कंपनियों में स्वान टेलीकॉम प्रा. लि., कुसेगांव रियल्टी प्रा. लि. सिनेयुग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रा. लि. (सिनेयुग फिल्म्स), कलैगनार टीवी प्रा. लि., डायनामिक्स रियल्टी, एवरस्माइल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स (प्रा) लि. डीबी रियल्टी लि. और निहार कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. शामिल हैं। आरोपियों को काला धन सफेद करने पर रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।


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