• इरोम शर्मिला को रिहा करने का आदेश

    इम्फाल ! मणिपुर की एक अदालत ने पिछले 13 साल से अनशन कर रही सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को रिहा करने का आदेश दिया है। मणिपुर पूर्व के सत्र न्यायाधीश ए. गुणेश्वर शर्मा ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इरोम शर्मिला को रिहा करे। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इरोम शर्मिला पर आत्महत्या करने प्रयास करने का आरोप नहीं लगा सकती है क्योंकि प्रशासन यह साबित नहीं कर पाया है कि वह आत्महत्या का प्रयास कर रही हैं। अदालत ने कहा कि इरोम का विरोध वैधानिक तरीके से की जा रही राजनीतिक मांग है। इरोम शर्मिला सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 13 साल से अनशन कर रही हैं। ...

    इम्फालमणिपुर की एक अदालत ने पिछले 13 साल से अनशन कर रही सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को रिहा करने का आदेश दिया है। मणिपुर पूर्व के सत्र न्यायाधीश ए. गुणेश्वर शर्मा ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इरोम शर्मिला को रिहा करे। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इरोम शर्मिला पर आत्महत्या करने प्रयास करने का आरोप नहीं लगा सकती है क्योंकि प्रशासन यह साबित नहीं कर पाया है कि वह आत्महत्या का प्रयास कर रही हैं। अदालत ने कहा कि इरोम का विरोध वैधानिक तरीके से की जा रही राजनीतिक मांग है। इरोम शर्मिला सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 13 साल से अनशन कर रही हैं।

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