• सुपरटेक पर कोर्ट का शिकंजा

    सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुपरटेक बिल्डर्स निर्देश दिए कि वह 30 अगस्त तक नोएडा स्थित इसके आवासीय परिसर के 53 आबंटियों को मूल धन वापस करे।...

    नई दिल्ली ।सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुपरटेक बिल्डर्स निर्देश दिए कि वह 30 अगस्त तक नोएडा स्थित इसके आवासीय परिसर के 53 आबंटियों को मूल धन वापस करे। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इमारत बनाने के दौरान नियमों का पालन न करने पर इसे ढहाने के आदेश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएमलोढ़ा की पीठ ने कहा कि मूल धन पर ब्याज 30 अक्टूबर तक अदा करने होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि सुपरटेक ने अपनी दो इमारतों का निर्माण नियम के विरुद्ध किया है और इन इमारतों के फ्लैट आबंटियों को 14 फीसदी ब्याज के साथ मूल धन वापस करने के भी आदेश दिए। इस फैसले के बाद जहां आबंटियों ने थोड़ी राहत कीह सांस ली है वहीं सुपरटेक की परेशानी काफी बढ़ गई है। कंपनी ने आबंटियों को नई पेशकस भी की थी।

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