नयी दिल्ली ! राजधानी की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो.सीबीआई. के एक अधिकारी को सरकारी राजस्व के गबन का दोषी करार देते हुए छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तत्कालीन सहायक निरीक्षक एवं मालखाना प्रभारी अजित सिंह को छह साल के सश्रम कारावास के साथ ही आठ लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की इस राशि में से छह लाख 20 हजार रूपये संबंधित विभाग को लौटाने को कहा है। जांच एजेंसी ने 12 अप्रैल 2013 को संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा र्दज किया था तथा गत 28 फरवरी को आरोप.पत्र दायर किया था।