बेंगलूर ! कर्नाटक में अब यौन उत्पीडन.अवैध रेत खनन.जहरीली शराब बनाने और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ अब गुंडा अधिनियम के तहत मामला चलाया जायेगा और इसके लिए राज्य विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया है। गृह मंत्री के.जे.जार्ज ने संशोधित प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि एसिड हमले में शामिल लोगों को भी इस संशोधित अधिनियम के तहत लाया गया है।विधानसभा अध्यक्ष के.थिमाप्पा ने इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कराने की घोषणा की।