• कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की रोजाना सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त

    सर्वोच्च न्यायलय ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील आर. एस. चीमा को कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है।...

    नई दिल्ली !  सर्वोच्च न्यायलय ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील आर. एस. चीमा को कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। यह मामला सीबीआई की विशेष अदालत में विचाराधीन है। प्रधान न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की रोजाना सुनवाई करने के लिए सत्र न्यायाधीश भरत पराशर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया।पराशर के नाम की सिफारिश दिल्ली उच्च न्यायालय ने की थी।अदालत ने अधिकारियों को पराशर की अगुआई में विशेष अदालत गठित करने और चीमा की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। चीमा इस समय पंजाब एवं हरियाणा उच्च नयायालय में विशेष लोक अभियोजक हैं।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कोयला ब्लॉक घोटाले से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी मामलों को विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए। शीर्ष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित मामलो की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का फैसला 18 जुलाई को लिया था। अदालत ने इस मामले में विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष की पैरवी करने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का भी फैसला लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय को विशेष अदालत के न्यायाधीश का नाम सुझाने के लिए कहा गया था। अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के आपराधिक पहलुओं की जांच पर सीबीआई को 25 अगस्त तक एक ताजा रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को तय की गई है। इस बीच अदालत ने वकील एम. एल शर्मा की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख सचिव टी. के. ए. नायर, पूर्व ऊर्जा सचिवों वी. एस. संपत और एच. एस. ब्रह्मा और पूर्व गृह सचिव आर. के. सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

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