मौत के बाद मिला रूबी को न्यायमुरैना ! जिला मुुख्यालय से 40 किमी दूर अम्बाह तहसील में गत बर्ष 21 जुलाीई को हुए बहुचर्चित रूबी हत्याकाण्ड में आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। तेजाब फैंककर प्रेमिका की हत्या करने बाले एवं उसकी मां एवं परिजनों को गंभीर रूप से घायल करने बाले आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश अम्बाह ने आज एतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को अलग-अलग धाराओं में मृत्यु दण्ड एवं कुल 60 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।जानकारी के अनुसार घटनाक्रम गत बर्ष 21 जुलाई 2013 का है। आरोपी युवक जोगेन्द्र सिंह उर्फ जोगेश पुत्र बंशी तोमर निवासी अम्बाह कस्बे के वार्ड क्रमांक 5 हाथी गड्डा के पास रहने बाले दाताराम की पुत्री रूबी से एकतरफा प्रेम के चलते शादी करना चाह रहा था। युबती एवं उसके परिजनों द्वारा आरोपी युवक से शादी करने से इंकार करने पर आरोपी जोगेन्द्र तोमर ने रात के समय युवती के घर जाकर उसके ऊपर तेजाब फैेंक दिया जिससे वह गंभीर रूप से जल गई। सोते समय तेजाब फैंके जाने से युवती की मां चंद्रकला सहित भाई जानू एवं एक अन्य रिश्तेदार राजू भी तेजाब से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गये। तेजाब से गंभीर रूप से जली युवती की उपचार के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी युवक के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीवद्ध कर मामला अपर सत्र न्यायाधीश अम्बाह पीसी गुप्ता के न्यायालय में पेश किया था। जघन्य हत्याकाण्ड के मामले की सुनबाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने गुरूवार को अपना एतिहासिक फैसला सुनाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत मृत्यु दण्ड एवं 25हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई। आरोपी युवक को न्यायालय ने 326 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई। वहीं धारा 450 में आरोपी युवक को दस बर्ष का कारावास एवं दस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा सुनाई है। मामले मेंं शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक रामनिवास तोमर ने मामले की संगीनता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड दिये जाने का अनुरोध किया।