नई दिल्ली ! 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में 'मनी लाउंड्रिंग' के आरोपों की सुनवाई कर रही विशेष अदात ने आरोपियों की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाने के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके की सांसद कनिमोझी एवं अन्य आरोपी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने जमानत अर्जी पर 6 अगस्त तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलील पूरी हो चुकी है।इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राजा, कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटरों शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रुटस् एंड वेजिटेबल्स प्रा.लि. के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी, डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और पी. अमीरतन को आरोपी बनाया है।आरोपी बनाई गई कंपनियों में स्वान टेलीकॉम प्रा.लि., कुसेगांव रिअल्टी प्रा. लि., सिनेयुग मीडिया एंड इंटरटेनमेंट प्रा.लि., कलैगनार टीवी प्रा.लि., डायनामिक्स रिअल्टी, एवरस्माइल कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कॉनवुड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, डीबी रिअल्टी और निहार कंस्ट्रक्शन हैं।