• सुब्रत रॉय की पैरोल याचिका खारिज

    सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय की पैरोल पर रिहा करने की याचिका खारिज कर दी।...

    नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय की पैरोल पर रिहा करने की याचिका खारिज कर दी। रॉय ने विदेश में स्थित तीन होटलों को बेचने के लिए पैरोल मांगी थी ताकि वे निवेशकों का पैसा लौटने के लिए 10,000 रुपये जुटा सकें। न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संपत्ति बेचने के बारे में अदालत के सामने ठोस प्रस्ताव सामने आने के बाद उसकी जांच की जाएगी और तब उन्हें हस्तांतरण के लिए सुबह 10 से शाम चार बजे तक के लिए छोड़ा जाएगा।शीर्ष अदालत ने चार जुलाई को रॉय की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।निवेशकों का पैसा लौटाने के बारे में 31 अगस्त, 2012 और पांच दिसंबर, 2012 को शीर्ष अदालत के आदेश को पूरा नहीं करने के कारण रॉय और दो निदेशक रविशंकर दुबे एवं अशोक रॉय चौधरी चार मार्च से ही हिरासत में हैं। 2012 के आकलन के मुताबिक, सहारा को निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये लौटाने हैं।

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