• राजीव के हत्यारों की फिलहाल रिहाई नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

    सर्वोच्च न्यायालय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के सवाल को संविधान पीठ के हवाले करते हुए शुक्रवार को पीठ से पूछा कि क्या जिन कैदियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, उन्हें सरकार रिहा कर सकती है?...

    नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के सवाल को संविधान पीठ के हवाले करते हुए शुक्रवार को पीठ से पूछा कि क्या जिन कैदियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, उन्हें सरकार रिहा कर सकती है? साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि राजीव हत्याकांड के सात दोषी फिलहाल रिहा नहीं किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान पीठ से कई सवाल किए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या सरकार उस कैदी की बाकी की सजा माफ कर उसे रिहा कर सकती है, जिसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया है।न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान पीठ ही तय करेगी कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत इस संबंध में कौन सी सरकार निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा दोनों सरकारें? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में हत्या कर दी गई थी।

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