• 2जी घोटाला : आरोपी 5 मई तक दे सकेंगे जवाब

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने यहां सोमवार को 2जी मामले के आरोपियों को 824 पृष्ठों में फैले 1,700 सवालों के जवाब देने के लिए पांच मई तक का समय दिया। आरोपियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी भी शािमल हैं।...

    नई दिल्ली | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने यहां सोमवार को 2जी मामले के आरोपियों को 824 पृष्ठों में फैले 1,700 सवालों के जवाब देने के लिए पांच मई तक का समय दिया। आरोपियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी भी शािमल हैं।सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए पांच मई की तिथि तय की और उन्हें सवालों का जवाब देने के लिए दो अतिरिक्त सप्ताह दिए। अदालत ने कहा, "आपको बुल्लेट की गति से सवालों के जवाब देने होंगे।" न्यायाधीश ने कहा कि अब आरोपियों को सुनने का समय आ गया है और वे सवालों के जवाब देने के अलावा कुछ और भी बता सकते हैं। अदालत ने कहा, "अब सीधे मुझसे बात करने का समय आ गया है। यह आरोपियों और मेरे बीच की वार्ता होगी।" न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में वकील शामिल नहीं होंगे क्योंकि यह पूछताछ करने का चरण नहीं है। अदालत का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब बचाव पक्ष के वकीलों ने सवालों के जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस बीच अदालत ने राजा, कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा तथा दो अन्य आरोपियों को इस मामले में छूट दे दी। अदालत ने इस मामले में 153 लोगों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया 27 नवंबर 2013 को समाप्त की थी। देश के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मुताबिक राजा ने 2जी मोबाइल स्पेक्ट्रम और संचालन लाइसेंस के आवंटन में तरफदारी की थी, जिससे सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान होने का अनुमान है।


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