अक्टूबर 2012 से परिचालन है बंदनई दिल्ली ! दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस से कहा कि वह तीन पूर्व पायलटों को बकाया वेतन का भुगतान करे। तीन पायलटों ने इस संबंध में न्यायालय से गुहार लगाई थी। न्यायाधीश राजीव सहाय एंडलॉ ने केस का निपटारा करते हुए कंपनी से कहा कि पायलटों को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। कैप्टन संजीव कुमार आहुजा ने किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ मामला दाखिल किया था। उन्होंने पांच माह का वेतन 26 लाख रुपए भुगतान करने की न्यायालय से गुहार लगाई थी।