• दिल्ली में चुनाव कराने के लिए किसी समय सीमा से बंधे नहीं राष्ट्रपति

    उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली में नये सिरे से चुनाव कराने के लिए विधानसभा भंग करने को लेकर राष्ट्रपति किसी समय सीमा से बंधे नहीं हैं। ...

    नयी दिल्ली !   उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली में नये सिरे से चुनाव कराने के लिए विधानसभा भंग करने को लेकर राष्ट्रपति किसी समय सीमा से बंधे नहीं हैं।     न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी .आप. और दिल्ली केपूर्व परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को लगता है कि विधानसभा भंग करके चुनाव कराया जा सकता है तो वह फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।       खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 356 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 199। की धारा 50 .एक. के तहत राष्ट्रपति शासन की अवधि क्रमश: छह महीने और एक साल रखी गई. लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति दिल्ली में समय से पहले विधानसभा भंग कर सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के वी विश्वनाथन की दलीलों का उल्लेख किया। हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसकी इस टिप्पणी को किसी दिशा निर्देश की तरह नहीं. बल्कि न्यायिक व्याख्या की तरह लिया जाना चाहिए।       इससे पहले आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन ने दलील दी कि केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद दिल्ली में सरकार बनने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी ऐसे में विधानसभा को निलंबित रखने का केंद्र सरकार का फैसला उचित नहीं है।     न्यायालय के नोटिस के जवाब में सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा था कि दिल्ली में राजनीतिक परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं और अन्य दलों द्वारा सरकार के गठन के दावे से इन्कार नहीं किया जा सकता. इसीलिए विधान सभा को भंग कराकर चुनाव कराना अनुचित होता।     केन्द्र ने कहा था कि आप का यह दावा कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है. पूरी तरह से मीडिया रिपोटा6 पर आधारित है और केवल इस आधार पर फैसला लिया जाना गलत होता 1गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दी है जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।

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