• मोदी सरकार के पूर्व मंत्री को अदालत ने लगायी फटकार

    गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व कानून मंत्री दिलीप संघानी को जजों के खिलाफ की गयी उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दायर अदालत की अवमानना ...

    अहमदाबाद !  गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व कानून मंत्री दिलीप संघानी को जजों के खिलाफ की गयी उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में आज सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगायी और उन्हें उनकी सीमाों में रहने की ताकीद भी की।     राजेन्द्र मिस्त्री नाम के एक व्यक्ति ने जुलाई 2012 में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि दो जून 2012 को राज्य की तत्कालीन नरेन्द्र मोदी सरकार के कानून एवं कृषि मंत्री रहे श्री संघानी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज महंगी कारों में घूमते हैं और कानून को धता बता कर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति पर लगाम जरूरी है।     इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और आर. पी. धोलारिया की खंडपीठ ने अदालत में पेश हुए श्री संघानी को फटकार लगायी और कहा कि सार्वजनिक तौर पर प्रशासन अधिकारी वर्ग और न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि न्यायपालिका पर लगाम लगाने जरूरत है तो श्री संघानी से कहा कि उन्होंने जिस संर्दभ में बोला था उसका रिकार्ड पेश करना चाहते हैं और यह सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा गया था।     अदालत इस मामले में 24 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी। श्री संघानी दिसंबर 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में अमरेली सीट से कांग्रेस के परेश धनानी के हाथों पराजित हो गये थे।

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