नयी दिल्ली l उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक.कैग. को निजी दूरसंचार कंपनियों के राजस्व को आडिट का अधिकार मौजूद है।
न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की खंडपीठ ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए एसोसिएशन आफ यूनीफाएड टेलीकाम र्सविस प्रोवाइडर लिमिटेड एवं अन्य की अपील खारिज कर दी।