• ' भूमि अधिग्रहण कानून उद्योग विरोधी नहीं'

    केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इन आशंकाओं को निराधार बताया है कि नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम औद्योगीकरण और शहरीकरण के खिलाफ है।...

    नई दिल्ली !  केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इन आशंकाओं को निराधार बताया है कि नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम औद्योगीकरण और शहरीकरण के खिलाफ है।श्री रमेश ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि इस अधिनियम में निजी जमीन खरीदने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम उन्हीं मामलों में लागू होगा, जिनमें केन्द्र या राज्य प्रशासन द्वारा भूमि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहीत की जाएगी। श्री रमेश ने बताया कि नए अधिनियम को तीन माह में अधिसूचित कर दिया जाएगा और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की परियोजनाओं के लिए लागू होगा और कुछ मामलों को छोड़कर भूमि इस्तेमाल के संबंध में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नया अधिनियम संतुलित है और इसमें समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। श्री रमेश ने कहा कि जबरन भूमि अधिग्रहण का युग समाप्त हो गया है। इससे जंगलों से जनजातियों के 'अमानवीय विस्थापन' को समाप्त करने के साथ ही माओवादी समस्या को रोकने में भी मदद मिलेगी। 

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