• अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आधी कीमत में रेलवे टिकटें

    भारतीय रेल अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को 50 फीसदी छूट के साथ रेलवे टिकट दे रहा है।...

    संशोधित नियम 15 अक्टूबर से लागूरायपुर !   भारतीय रेल अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को 50 फीसदी छूट के साथ रेलवे टिकट दे रहा है। रेल मंत्री ने बजट 2009 में पत्रकारों के लिए उपलब्ध रियायती दरों में संशोधन की घोषणा की थी, जो 15 अक्टूबर 2009 से लागू कर दिया गया है। इसके तहत अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को सभी श्रेणियों के मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों सहित राजधानी, शताब्दी एवं जनशताब्दी ट्रेनों में किराए में रियायत प्रदान की जा रही है।रेलवे सूत्रों ने बताया कि 16 अक्टूबर से कूपन बुक के माध्यम से रियायती टिकटें नहीं दी जा रही हैं। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब फोटो पहचान पत्र के माध्यम से रियायती दरों में टिकटें दी जा रही हैं। यह रियायत भारत सरकार द्वारा अधिमान्य, राज्य सरकार द्वारा अधिमान्य एवं जिला स्तर पर अधिमान्य पत्रकारों को दी जा रही है। इस हेतु फोटो पहचान पत्र संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय द्वारा जारी किया जा रहा है। रियायती टिकट अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के पति अथवा पत्नी को प्रत्येक वर्ष (अप्रैल-मार्च) में एक बार पत्रकार के साथ एक बार निर्धारित स्टेशन से कहीं भी जाने एवं वापसी के लिए दिया जाएगा। इस रियायती टिकट के लिए अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार को रेलवे द्वारा एक फोटो पहचान पत्र दिया जा रहा है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में फार्म जमा करना होगा। राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार यह फार्म संबंधित राज्य के संचालक जनसंपर्क विभाग एवं जिला स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार संबंधित जिला जनसंपर्क अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। फार्म संबंधित अधिकारी से सर्टीफाई करके एक अतिरिक्त स्वयं सत्यापित फोटो सहित अपने जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन या संबंधित मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में जमा कराकर फोटो पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।रियायती टिकट प्राप्त करने पत्रकारों को टिकट लेते समय अपने फोटो पहचान पत्र की प्रतिलिपि जमा करनी होगी एवं मांगने पर मूल पहचान पत्र को दिखाना होगा। यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र को साथ में रखना होगा एवं समय पड़ने पर उसे प्रस्तुत करना होगा। गरीब रथ ट्रेनों पर यह रियायत लागू नहीं होगी।

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