• जनपद उपाध्यक्ष को गुमनाम पत्र से धमकी

    रायगढ़ ! जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को जनपद सदस्य से इस्तीफा देने अन्यथा इनके बच्चों को मारने पीटने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में ले लिया है।...

    रायगढ़ !   जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को जनपद सदस्य से इस्तीफा देने अन्यथा इनके बच्चों को मारने पीटने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कुडूमकेला संजय अग्रवाल पिता राम अवतार अग्रवाल उम्र 44 वर्ष  निवासी कुडुमकेला थाना घरघोडा में  17 दिसंबर  को लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें इन्हें गुमनाम पत्र द्वारा जनपद सदस्य से इस्तीफा देने अन्यथा इनके बच्चों को मारने पीटने की धमकी देना लेख है । शिकायतकर्ता संजय अग्रवाल ने बताया कि यह कुडुमकेला से जनपद सदस्य तथा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष है तथा इनकी पत्नि श्रीमती माया अग्रवाल ग्राम कुडुमकेला के वार्ड क्र 17 की पंच है। ग्राम पंचायत कुडुमकेला के वर्तमान सरपंच श्रीमती घुराईबाई माझी द्वारा आर्थिक अनियमितता को लेकर ग्राम पंचायत के 19  पंचो द्वारा अविश्वास प्रस्ताव  06 दिसंबर को पारित हुआ। जिसमें प्रशासनीक लिपिकिय लूट के कारण सरपंच ग्राम पोस्ट कुडुमकेला स्थगन माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ है। इसी बीच सरपंच के कुछ व्यक्तियों द्वारा संजय को झूठे प्रकरण में फंसाने व जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता के आवेदन पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. थाना घरघोडा में  धारा 507 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया है। मामूली विवाद में मारपीट मामूली सी बात पर कहासुनी होने पर गाली गलौज व मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को जांच में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना सरिया जामपाली डीपापारा में रहने वाली श्रीमती ललिता सिदार पति राजेन्द्र उम्र 30 वर्ष ने कल  17 दिसंबर  को थाना सरिया में रिपोर्ट दर्ज करायी कि  कल  दोपहर करीब 03  बजे दिशा मैदान कर अकेली घर वापस घर आ रही थी कि डीपापारा चौपाल के पास गांव के उपेन्द्र सिदार, अशोक सिदार दोनों खड़े थे जो इसे देखकर कुछ बातें कर रहे थे जिन्हें श्रीमती ललिता बोली कि क्यो मुझे देख कर क्या बातें कर रहे हो तो उपेन्द्र सिदार, अशोक सिदार दोनो गाली गलौच कर मारपीट किये। रिपोर्टकर्ता श्रीमती ललिता सिदार के रिपोर्ट पर थाना सरिया में  धारा 294, 506, बी, 323, 34 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है ।


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