रायगढ़ ! शिकायतकर्ता आशीष अग्रवाल पिता के. सी. अग्रवाल निवासी ढिमरापुर चौक रायगढ़ द्वारा तथाकथित फायनेंस कम्पनी द्वारा 67 लाख रूपये निवेश कराकर ठगी की शिकायत पत्र वरिष्ठ कार्यालय को दी गई थी, जिसकी जांच दौरान शिकायतकर्ता, गवाहों के कथन, बैंक स्टेटमेंट लेन-देन संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर जांच उपरांत आज थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा फायनेंस कम्पनी के संचालक के विरूद्ध धारा 420 भादंवि पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है।
जानकारी के अनुसार 9 मई 2012 को दैनिक समाचार पत्र में कम्पनी गुंजन फ्रेडसिप क्लब फायनेंस कम्पनी की मोबाइल नम्बर का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित में मोबाइल नम्बर 09654261573 पर बातचीत किया गया, उक्त कम्पनी के मोबाइल धारक द्वारा वित्तीय स्कीम संबंधी जानकारी दी गयी जिसमें इन्हें 3 सप्ताह में जमा की गयी राशि का दोगुना होना बताया, जिससे प्रभावित होकर शिकायतकर्ता ने कंपनी गुंजन फ्रेडशीप क्लब फायनेंस कम्पनी दिल्ली के खाता कम्पनी का खाता क्र. 20021008978 में 11 मई 12 को 1,55000 रूपये जमा किया गया, इसके पश्चात कम्पनी द्वारा और अधिक रकम मिलने की स्कीम बताया गया, जिस पर द्वारा कम्पनी के बताये गये विभिन्न खाता नम्बर 30369592889, 30414827450 स्टेट बैंक में तथा आई.सी.आई.सी.आई. 025301563440, 125501500808, 047401504422, 043301511117 पर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पृथक-पृथक तिथियों में 67 लाख रूपये जमा किया गया। निवेश रूपये का भुगतान न मिलने पर शिकायतकर्ता 25 दिसंबर 2012 को कम्पनी के पता कनाट प्लेस दिल्ली जाकर कम्पनी का पता किया परन्तु कम्पनी का कोई पता नहीं चला। इस प्रकार शिकायत जांच पर तथाकथित कम्पनी गुंजन फ्रेडसिप नई दिल्ली द्वारा टेलीफोन के माध्यम से शिकायतकर्ता को झांसा देकर बेईमानी एवं छलपूर्वक धोखा देने के आशय से कम्पनी का एकाउंट नम्बर देकर 67 लाख रूपये निवेश कराकर कम्पनी के एकाउंट नम्बर देकर बताकर पैसा निवेश कराकर पैसा वापस न कर धोखाधडी करना पाये जाने से प्रथम दृष्टया तथा कथित फायनेंस कम्पनी के संचालकों के विरूद्ध धारा 420 ता.हि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।