• कुख्यात संजीव खड़खड़ी के खिलाफ कुर्की के आदेश

    नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस की महिला मुखबिर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कुख्यात बदमाश संजीव खड़खड़ी व उसके रिश्तेदार बीरेंद्र के खिलाफ गौतमबुद्धनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने आज कर्की का आदेश दिया। ...

    कुख्यात संजीव खड़खड़ी के खिलाफ कुर्की के आदेश
    कुख्यात संजीव खड़खड़ी के खिलाफ कुर्की के आदेश

    नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस की महिला मुखबिर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कुख्यात बदमाश संजीव खड़खड़ी व उसके रिश्तेदार बीरेंद्र के खिलाफ गौतमबुद्धनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने आज कर्की का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार लोनी की रहने वाली पूनम श्रीवास्तव को अगवा करके जुलाई माह में संजीव खड़खड़ी व बीरेंद्र ने बम्बावड़ गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों को शक था कि वह पुलिस के लिए मुखबिरी करती है।


    इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी का भरपूर प्रयास किया लेकिन दोनों बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आवेदन किया कि दोनों बदमाशों की घर की कुर्की कर दी जाये। स्थानीय अदालत ने आदेश दिया कि यदि एक माह के अंदर दोनों बदमाश न्यायालय में आत्म समर्पण नहीं करते तो इनके घर की कुर्की कर दी जायेगी। इनके खिलाफ थाना बादलपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201, 147, 148, 149 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज है।  

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