• इंदौर: जिला प्रशासन ने आरोपी को जिलाबदर करने के आदेश दिये

    इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एक आरोपी को जिलाबदर करने के आदेश दिए हैं। ...

    इंदौर: जिला प्रशासन ने आरोपी को जिलाबदर करने के आदेश दिये
    इंदौर: जिला प्रशासन ने आरोपी को ज़िलाबदर करने के आदेश दिये

    इंदौर।  मध्यप्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एक आरोपी को जिलाबदर करने के आदेश दिए हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी सतपाल को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत 6 माह की कालावधि के लिये जिला इंदौर एवं उससे लगे हुये अन्य सीमावर्ती जिले उज्जैन देवास, धार, खरगोन और खण्डवा जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।


    अपर जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उल्लेखनीय है कि आरोपी सतपाल जिले के द्वारकापुरी थाना के द्वारकापुरी निवासी है।  

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