• शासन, सूचना आयोग को दी 3 हफ्ते की मोहलत

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,रायपुर द्वारा वर्ष 2008 में प्रशासनिक विभाग में डिप्टी कलेक्टर, डी.एस.पी., आबकारी अधिकारी एवं अन्य के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी।...

    शासन, सूचना आयोग को दी 3 हफ्ते की मोहलत
    शासन, सूचना आयोग को दी 3 हफ्ते की मोहलत

    बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,रायपुर द्वारा वर्ष 2008 में प्रशासनिक विभाग में डिप्टी कलेक्टर, डी.एस.पी., आबकारी अधिकारी एवं अन्य के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त भर्ती परीक्षा के दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी कर अयोग्य उम्मीदवारों का चयन किये जाने से क्षुब्ध होकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रविन्द्र सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सेवा आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में शामिल समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक एवं स्केलिंग पश्चात प्रदान किये गए अंको की जानकारी मांगी गई थी परन्तु छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त जानकारी प्रदान ना किये जाने पर रविन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

    अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में शिवशंभू विरूद्ध केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के मामले में केन्द्रीय लोक सूचना आयोग द्वारा शिवशंभू को समान जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया था एवं यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से भी कनफर्म हो गया था। उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में उक्त मामले में नोटिस किये जाने के पश्चात आज डेढ़ वर्ष बीत जाने के पश्चात भी छ.ग. राज्य शासन एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। 


     

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