• बिलासपुर ! जमींदार दाऊ कल्याण सिंह की संपत्ति की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन से चार माह में रिपोर्ट मांगी है। आज प्रशासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और छह माह में रिपोर्ट आ जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जांच चार माह में पूरी कराए और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।...

    बिलासपुर !  जमींदार दाऊ कल्याण सिंह की संपत्ति की कथित अवैध खरीद-बिक्री के  मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन से चार माह में रिपोर्ट मांगी है। आज प्रशासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और  छह माह में रिपोर्ट आ जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जांच चार माह में पूरी कराए और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जमींदार दाऊ कल्याण सिंह की बलौदाबाजार, भाठापारा व रायपुर सहित अन्य जगहों पर लगभग बारह हजार हेक्टेयर जमीन है। इनकी दो पत्नियां जनकनंदनी व सजावती थीं। उनका कोई वारिस नहीं था। वर्ष 1959 में दाऊ कल्याण सिंह का स्वर्गवास हो गया। जनकनंदनी की वर्ष 1964 में और अयोध्या उत्तरप्रदेश निवासी सजावती की वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। इनके स्वर्गवास के बाद शासन ने दाऊ कल्याण सिंह के सभी सम्पत्ति राजसात कर ली। इस बीच अयोध्या निवासी राममूर्ति अग्रवाल द्वारा अपने को दाऊ कल्याण सिंह की संपत्ति की उत्तराधिकारी को मुख्तियार बताकर उनकी जमीन लगातार बेची जा रही है। भाटापारा के सामाजिक कार्यकर्ता नितिन आहूजा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जवाब के लिए रायपुर कमिश्नर व बलौदा बाजार भाठापारा कलेक्टर को नोटिस जारी किया। आज उनकी ओर से शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत कर बताया कि 5 अक्टूबर 2016 को एक समिति गठन कर दिया गया है, जिसमें दो डिप्टी कलेक्टर सहित आरआई व पटवारी हैं। छह माह के भीतर समिति द्वारा रिपोर्ट सांैपी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच चार माह के भीतर करवाएं और न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


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