• अनाचार के आरोपी को 10 साल की सजा

    महासमुंद ! सूने घर में बलात प्रवेश कर नाबालिग ल$डकी से अनाचार करने के आरोपी युवक शिवकुमार पटेल पिता समारुराम 40 वर्ष निवासी ग्राम कसहीबाहरा (पिथौरा) को फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने अलग-अलग धाराओं में दस साल के सश्रम कारावास और डे$ढ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।...

    महासमुंद !  सूने घर में बलात प्रवेश कर नाबालिग लडकी से अनाचार करने के आरोपी युवक शिवकुमार पटेल पिता समारुराम  40 वर्ष निवासी ग्राम कसहीबाहरा (पिथौरा) को फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने अलग-अलग धाराओं में दस साल के सश्रम कारावास और डे$ढ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरि1त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाएगी । अभियोजन के अनुसार पी$िडत ल$डकी ने पिथौरा थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पिथौरा के सामाजिक भवन में रहती है। 10 अप्रैल 2016 को वह घर में अकेली थी। उसकी मां और ब$डी बहन शादी में ग्राम टेका गए थे। पिता मजदूरी करने गए थे। इस बीच सूनेपन का फायदा उठाते हुए दोपहर करीब पौने 3 बजे वह टायलेट गई थी । बाहर निकली तब अभियु1त शिवकुमार पटेल उसे पक$ड लिया और अनाचार किया। वह दीवाल से छत में च$ढकर सी$ढी से नीचे उतरकर उसके घर आया था । शाम करीब सा$ढे 4 बजे जब उसकी मां और ब$डी बहन घर आए तब घटना की जानकारी दी। बाद में उसके पिता भी घर पहुंचे उन्हें भी जानकारी देने के बाद घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने भादवि की धारा 450, 376 और लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया । जहां करीब 6 महीने की अल्पावधि में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आरोपी को सभी धाराओं में दोषसिद्ध पाया। धारा 450 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ न्पए अर्थदंड, नहीं पटाने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं पटाने पर दो महीने का अतिरि1त सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगताई जाएगी ।


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