• मारपीट से हुई थी ट्रक चालक की मौत,पीएम रिपोर्ट में खुलासा, हत्या का जुर्म दर्ज

    रायगढ़ ! पिछले दिनों हुए ट्रक चालक की संदिग्ध मौत के मामले में पीएम रिपोर्ट के आने के बाद मारपीट के कारण उसकी मौत की पुष्टि हुई है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध करते हुए एक संदेही को हिरासत में ले लिया है, ...

    रायगढ़ !  पिछले दिनों हुए ट्रक चालक की संदिग्ध मौत के मामले में पीएम रिपोर्ट के आने के बाद मारपीट के कारण उसकी मौत की पुष्टि हुई है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध करते हुए एक संदेही को हिरासत में ले लिया है, पुलिस को आशंका है कि ट्रक के मालिक के द्वारा ही आक्रोश में आकर ट्रक चालक के साथ इतनी बेदर्दी से मारपीट की गई कि दूसरे दिन सुबह उपचार के लिये अस्पताल लाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अशोक यादव छातामुडा बाईपास चौक रायगढ निवासी अनिल सिंह पिता बृजनंदन सिंह 42 वर्ष मूल निवास ग्राम नहोली थाना तरैया जिला छपरा (बिहार) के ट्रांसपोर्ट की ट्रक चलाता है ।  13 अक्टूबर को अशोक यादव ट्रक में जिन्दल सिमेंट फैक्टंरी से सीमेंट लोड कर तमनार के लिये निकला था परन्तु  14 अक्टूबर तक लोड ट्रक के तमनार नहीं पहुंचने की जानकारी ट्रासंपोर्टर अनिल सिंह को होने पर ट्रक ड्रायवर का पता कर रहा था कि इसी बीच  पता चला कि अशोक यादव अपने साथी दुर्गेश यादव के साथ उसके घर कुली लाईन जूटमिल में शराब पी रहा है तब अनिल सिंह ड्रायवर को अपने साथ मोटर सायकल में बिठाकर बाईपास के यू.पी. बिहार ढाबा ले गया और वहां से देर रात्रि ऑटो में बिठाकर अशोक यादव को अनिल सिंह दुर्गेश के घर लाकर छोड़ दिया जहां दूसरे दिन सुबह करीब साढे 10  बजे 108 संजीवनी वाहन की मदद से अशोक यादव को के.जी.एच. अस्पताल पहुंचाये । जहां डाक्टर उसे मृत बताये तथा पीएम  रिपोर्ट में हत्या  का खुलासा हुआ है । संदेही अनिल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है ।  उल्लेखनीय है कि  15 अक्टूबर को के.जी.एच. रायगढ में ट्रक चालक अशोक यादव पिता गणेश यादव उम्र 32 वर्ष निवासी देवरिया (उ.प्र.) को मृत अवस्था में लाया गया था, मृतक को अस्पताल लाये व्यक्ति को अत्यधिक शराब पीने से मृत्यु होना बताये मृतक के शरीर पर जाहिरा चोट के निशान दृष्टमान न होने पर मामला स्वभाविक  मौत का प्रतीत हो रहा था, जांच के दौरान पंचायतनामा कार्यवाही कर शव का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट कल 16 अक्टूबर को प्राप्त हुआ जिसमें मृत्यु का कारण   (हत्यात्मक)  लेख करते हुये मारपीट से अशोक यादव के लीवर में चोट लगने से लीवर फैल तथा पेट में खून का एक जगह जमा हो जाने से चोट के कारण मृत्यु होना लेख किया गया है । जिससे मर्ग जांच पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध आज  थाना कोतवाली में  धारा 302 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।


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