• इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अध्यक्ष पद पर चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

    इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज नगर पालिका परिषद देवबंद, सहारनपुर मे रिक्त अध्यक्ष पद पर पांच नवम्बर को होने वाले चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। ...

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अध्यक्ष पद पर चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अध्यक्ष पद पर चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

    इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज नगर पालिका परिषद देवबंद, सहारनपुर मे रिक्त अध्यक्ष पद पर पांच नवम्बर को होने वाले चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। देवबंद के मोहम्मद इस्लाम और एक अन्य ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पांच अक्टूबर को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसके तहत आयोग ने सहारनपुर की नगर पालिका परिषद, देवबंद एवं लखनऊ की नगर पंचायत अमेठी के रिक्त अध्यक्ष पदों पर उप चुनाव की निर्देश दिया है। 

     दोनो स्थानो पर 03 नवम्बर को मतदान तथा 05 नवम्बर को मतगणना है| याचिका ने कहा गया था कि आयोग का चुनाव कराने का फैसला गलत है | याची का तर्क था कि पालिका परिषद का कार्यकाल जुलाई 2017 मे खत्म हो रहा है, ऐसे मे म्यूनिसिपलिटी एक्ट के तहत जहाँ कार्यकाल एक वर्ष से कम है, वहाँ चुनाव नहीं कराया जा सकता।


     दशहरे के अवकाश के रोज गठित विशेष पीठ के न्यायाधीश वी के शुक्ला और जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऐसे मे अदालत इस पर हस्तक्षेप नही करेगी| मामले के अनुसार उप चुनाव मे देवबंद से माविया अली काँग्रेस के विधायक चुन लिए गये है | इनके विधायक चुने जाने के बाद से नगर पालिका परिषद देवबंद के रिक्त अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है|  

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