• हाई कोर्ट ने NCR प्लानिंग बोर्ड को दिया निर्देश

    इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के अनियमित विकास के खिलाफ दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची की शिकायत सुनकर आठ सप्ताह में समुचित आदेश पारित करें। ...

    हाई कोर्ट ने NCR प्लानिंग बोर्ड को दिया निर्देश

    इलाहाबाद।  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के अनियमित विकास के खिलाफ दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची की शिकायत सुनकर आठ सप्ताह में समुचित आदेश पारित करें। नोएडा के रघुराज सिंह याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने आज यह आदेश दिया ।

    याचिका में कहा गया है कि दिल्ली और उससे लगे राज्यों में शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया।बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार ही शहरों का विकास होना था, इसमें तय किया गया कि एक निश्चित सीमा से अधिक शहर का विकास नहीं किया जायेगा।


    साथ ही भूमि उपयोग नहीं बदला जायेगा।इसके विपरीत नोएडा विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा विकास एनसीआर बोर्ड के नियमों के विपरीत है।निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपयोग भी बदला गया है।अनियमित शहरीकरण के कारण तमाम नागरिक समस्याएं पैदा हो रही है।न्यायालय ने याची को अपनी शिकायत प्रत्यावेदन के रूप में देने को कहा है।  

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