आणंद (गुजरात)| गुजरात में आणंद जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान ओड गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले में शुक्रवार को नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जबकि 32 को बरी कर दिया। न्यायाधीश आर. एम. शरीम ने यह फैसला सुनाया। गोधरा में रेलगाड़ी में आग के दो दिन बाद एक मार्च, 2002 को आणंद जिले में ओड गांव के मालव भगोल में एक घर में आग लगा दी गई थी, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी।