• असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का होगा पंजीयन

    जयपुर ! राजस्थान सरकार द्वारा एक मई से पूरे प्रदेश में लगभग सवा करोड असंगठित मजदूरों के पंजीयन अभियान का शुभारंभ किया गया हैं। विभाग द्वारा हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले एक करोड से अधिक हिताधिकारियों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का दर्जा दे दिया गया हैं।...

    जयपुर !  राजस्थान सरकार द्वारा एक मई से पूरे प्रदेश में लगभग सवा करोड असंगठित मजदूरों के पंजीयन अभियान का शुभारंभ किया गया हैं। विभाग द्वारा हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले एक करोड से अधिक हिताधिकारियों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का दर्जा दे दिया गया हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आज आयोजित बैठक को संबोधित करते हुये श्रम कल्याण, श्रम कौशल एवं नियोजन राज्य मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टी. टी. ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गरीब का भला करना हमारा दायित्व है। उपलब्ध संसाधनों से गरीबों को लाभान्वित कराने के लिए अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आपसी तालमेल से कार्य करें। विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारी क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर कार्य करें। इस दौरान उन्होंने आरएसएलडीसी के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर चल रहे कौशल विकास के शिविरों का निरीक्षण करने के लिए एडीएम को निर्देश दिए। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा तय किए गए रोस्टर के अनुसार टारगेट पूरा नहीं करने तथा नरेगा में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक एवं पंचायत सचिव अनुशासनहीनता बरतने एवं कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने पर अनुशासनहीनता का कार्य मानते हुए तुरंत नोटिस दें। श्री टी टी ने कहा कि पात्र श्रमिकों के पंजीयन के लिए श्रम निरीक्षक के अलावा विकास अधिकारी, जलदाय विभाग के सहायक अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी तथा सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव एवं लिपिक को भी श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बनाते हुए विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवों, लिपिकों को भी इनके पंजीकरण की सुविधा दे दी गई।


अपनी राय दें