• दूरसंचार विभाग की दलील खारिज

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग की उस दलील को आज खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 3 जी इंट्रा सर्किल रोमिंग समझौते के ...

    रोमिंग समझौते के मामले


    नयी दिल्ली !   दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग की उस दलील को आज खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 3 जी इंट्रा सर्किल रोमिंग समझौते के मामले की सुनवाई दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण.टीडीएसएटी. के अधिकार क्षेत्र में नहीं है1कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ए के शिकारी एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय की पीठ ने न्यायाधिकारण के आदेश पर हस्तक्षेप करने के लिये अपनी असहमति व्यक्त करते हुये दूरसंचार विभाग की याचिका खारिज कर दी1अदालत ने एयरटेल. वोडाफोन. आइडिया तथा अन्य निजी टेलीकाम कंपनियों के बीच 3 जी इंट्रा सर्किल रोमिंग समझौते को पूर्व में दिये गये न्यायाधिकरण की अनुमति पर स्थगन देने से इनकार कर दिया1उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने निजी मोबाइल आपरेटरों के बीच 3 जी रोमिंग समझौते को अवैधानिक बताते हुये पांच कंपनियों को अपने इंट्रा सर्किल रोमिंग पर रोक लगाने क ाआदेश दिया था1इन कंपनियों ने दूरसंचार विभाग के आदेश को न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी1

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