• भांजे के हत्यारे मामा को आजीवन कारावास की सजा

    कन्नौज ! उत्तर प्रदेश में कन्नौज की स्थानीय अदालत ने पारिवारिक रंजिश में 12 वर्षीय भांजे की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करने वाले आरोपी मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि हत्या में सहयोग करने वाले एक आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।...

    कन्नौज !   उत्तर प्रदेश में कन्नौज की स्थानीय अदालत ने पारिवारिक रंजिश में 12 वर्षीय भांजे की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करने वाले आरोपी मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि हत्या में सहयोग करने वाले एक आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम के अनुसार तालग्राम इलाके के असेह निवासी श्रीकृष्ण का अपने साले सुभाष के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था । विवाद के चलते 16 मार्च 2006 को सुभाष अपने साथी रामशरन और कुंवर बहादुर के साथ मिलकर श्रीकृष्ण के 12 साल के बेटे मोनू को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया । तीनों आरोपियों को बच्चे को ले जाते हुए उसकी मां और बहन ने देख लिया और श्रीकृष्ण को सूचना दी। जिसके बाद उसने बच्चे की तलाश कीख् लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर आरोपियों के विरूद्ध थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया। करीब पांच दिन बाद बच्चे का शव तालाब किनारे खेत में मिला। श्रीकृष्ण ने पुत्र की हत्या के मामले में तीनों को नामजद किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश चन्द्रभूषण सिंह ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुभाष को हत्या को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई जबकि हत्या में सहयोग करने बाले रामशरन को तीन वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए जुर्मान की सजा सुनाई। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी कुंवर बहादुर को बरी कर दिया ।


     

अपनी राय दें