• 2जी मामला : बेहुरा की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी मामले में आरोपों से बरी करने सम्बंधी पूर्व दूरसंचार सचिव सिध्दार्थ बेहुरा द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार ...

    नई दिल्ली !    दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी मामले में आरोपों से बरी करने सम्बंधी पूर्व दूरसंचार सचिव सिध्दार्थ बेहुरा द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

    उच्च न्यायालय ने नोटिस तब जारी किया, जब बेहुरा ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को चुनौती दी।

    न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता ने कहा, ''सीबीआई को नोटिस जारी कर 13 मार्च तक जवाब मांगा गया है।''

    उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों की इसी तरह की कई याचिकाएं उनके पास हैं, जिन पर 12 और 13 मार्च को सुनवाई होगी।


    बेहुरा के वकील अमन लेखी ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई वास्तविक आरोप नहीं है।

    सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत इन सभी पर साजिश रचने, विश्वासघात, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा तथा पद का दुरुपयोग जैसे आरोप तय किए गए थे। दोषी पाए जाने पर इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है।

    इस मामले में 19 लोग और छह कम्पनियों को आरोपी बनाया गया है। बाजार दर से कम कीमत पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने से सरकार को 1.76 लाख कारोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

    उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय  दूरसंचार मंत्री ए.राजा और बेहुरा को छोड़कर इस मामले के अन्य सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

अपनी राय दें