• उच्च न्यायालय ने प्रधान सचिव के खिलाफ वारंट जारी किया

    जयपुर ! राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुये राज्य सरकार से कहा कि जब तक वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होते उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाए।...

    जयपुर !   राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुये राज्य सरकार से कहा कि जब तक वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होते उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाए। दरअसल शिक्षा विभाग के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को विभाग की ओर से पेंशन नहीं दी जा रही थी और इस मामले में शिक्षक ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी । इस मामले में सुनवाई के लिए आज शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव कुंजीलाल मीणा को उपस्थित होना था , लेकिन वह नहीं आए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एन भंडारी की एकल खंडपीठ ने मामले में सुनवाई दिनभर इस उम्मीद में टाले रखी की श्री मीणा शायद शाम तक आ जाएंगे लेकिन न्यायालय के “ वर्किंग आवर्स” के समाप्त होने के बाद भी जब वह नहीं आए तो उच्च न्यायालय ने यह जमानती वारंट जारी कर दिया। न्यायाधीश ने श्री मीणा के खिलाफ 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए कोषागार विभाग को यह निर्देश भी दिया कि जब तक वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तब तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाए। मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को निर्धारित की गई है।


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