• देह व्यापार पर रोकने के लिए न्यायालय का निर्देश

    यी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने देह व्यापार के लिए लड़कियों की हो रही तस्करी को रोकने एवं उनके पुनर्वास के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने का आज केंद्र को निर्देश दिया।...

    आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने केंद्र को निर्देश


    नयी दिल्ली !  उच्चतम न्यायालय ने देह व्यापार के लिए लड़कियों की हो रही तस्करी को रोकने एवं उनके पुनर्वास के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने का आज केंद्र को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को व्यावसायिक और यौन उत्पीड़न के लिए बच्चियों की तस्करी पर रोक लगाने तथा उनके राहत एवं पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की रिपोर्ट पर भी विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय का यह निर्देश याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन ‘प्रज्जवला’ के वकील दुष्यंत दवे की दलीलें सुनने के बाद आया। श्री दवे ने बच्चियों की तस्करी को गम्भीर मसला बताते हुए अधिकारियों के यथाशीघ्र कदम उठाने की आवश्यक जताई थी। 

अपनी राय दें