• शासकीय राशि के गबन का आरोप भाटापारा सीईओ निलंबित

    रायपुर । शासकीय धनराशि के गबन के आरोप में भाटापारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए.एल. कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर 92 लाख 91 हजार रुपए की शासकीय धनराशि के गबन का आरोप है। उनका निलंबन आदेश आज यहां रायपुर संभाग के कमिश्नर अशोक अग्रवाल ने जारी किया।...

    रायपुर । शासकीय धनराशि के गबन के आरोप में भाटापारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए.एल. कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर 92 लाख 91 हजार रुपए की शासकीय धनराशि के गबन का आरोप है। उनका निलंबन आदेश आज यहां रायपुर संभाग के कमिश्नर अशोक अग्रवाल ने जारी किया। श्री कंवर को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टर के प्रस्ताव पर निलंबित किया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम-9 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में श्री कंवर का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय बलौदाबाजार में निर्धारित किया गया है। रायपुर संभाग के कमिश्नर श्री अग्रवाल ने निलंबन आदेश में कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे श्री कंवर के विरूद्ध आज ही थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराएं और अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र तथा आरोपों का विवरण, साक्ष्यों की सूची तथा अभिलेखों की सूची 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।

अपनी राय दें