• आरटीई नियम का कड़ाई से करें पालन : चांवरे

    रायपुर । शिक्षा का अधिकार कानून का पालन कठोरता से करवाने के उद्देश्य से आज जिलाशिक्षाधिकारी आशुतोष चांवरेने रायपुर जिले के सभी शासकीय स्कूल के प्राचार्यों की बैठक ली और उन्हें नियमों के बारे में विस्तार से बताया। जिलाशिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को बताया कि आरटीई के अंतर्गत उन्होंने 30 मई तक पात्र लोगों के आवेदन लेना है ...

    शासकीय स्कूल के प्राचार्यों की जिला शिक्षाधिकारी ने बैठक लीरायपुर । शिक्षा का अधिकार कानून का पालन कठोरता से करवाने के उद्देश्य से आज जिलाशिक्षाधिकारी आशुतोष चांवरेने रायपुर जिले के सभी शासकीय स्कूल के प्राचार्यों की बैठक ली और उन्हें नियमों के बारे में विस्तार से बताया। जिलाशिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को बताया कि आरटीई के अंतर्गत उन्होंने 30 मई तक पात्र लोगों के आवेदन लेना है और 5 जून तक उन आवेदनों का परीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देना है। पात्र छात्रों को प्रवेश के लिए 5 से 15 जून के बीच लॉटरी के माध्यम से फ ैसला किया जाएगा। और एडमिशन के आदेश भी 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। जिन छात्रों को आरटीई के अंतर्गत प्रवेश लेना है उन्हें 22 जून तक अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा नहीं तो उन सीटों को रिक्त मान लिया जाएगा। आज की बैठक में रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय स्कूल के प्राचार्य और उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक दो पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली प्रात: 11 से 1 और दूसरी पाली दोपहर 1 से 3 बजे तक आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार कानून को लेकर कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे थे, इसके बाद शासन ने उपरोक्त भ्रम की स्थिति एवं विवाद को दूर करने के लिए कानून में संशोधन किया। नए कानून के अनुसार अब निर्धन वर्ग के बच्चों को आरटीई के तहत सबसे पहले शासकीय स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। इसके पश्चात अनुदान प्राप्त और अंत में निजी स्कूल की 25 फीसदी सीटें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा शासन ने आरटीई में एक और संशोधन करते हुए सभी जिला शिक्षाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया और सभी शासकीय स्कूल के प्राचार्यों को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया। उपरोक्त नियमों की जानकारी विगत दिनों सभी सहायक शिक्षा अधिकारियों को दी गई थी। इसके उपरांत आज जिला शिक्षाधिकारी आशुतोष चांवरे ने पुन: सभी सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें विस्तार से आरटीई के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी दी।

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