जयपुर ! राजस्थान में नये राशन कार्ड से वंचित सभी उपभोक्ताओं को आगामी 31 मार्च तक राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव सी एस राजन ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को आज यह निर्देश दिए। राजन ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधीनियम के तहत चयनित पात्र व्यक्तियों की सूची के सत्यापन का कार्य प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें तथा जिन उपभोक्ताओं के नये राशनकार्ड नहीं बने हैं उनके राशनकार्ड 31 मार्च तक बनवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी एक अप्रैल से नये राशन कार्डधारियों को ही पीडीएस सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से 4.46 करोड़ लाभार्थियों के लिये खाद्यान्न का आबंंटन प्राप्त हो रहा है जबकि जिलों द्वारा 5़ 33 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न का उपआबंटन किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में सहकारिता विभाग ने दस महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता सवीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान के माध्यम से प्रति समिति 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें 30 हजार रुपए प्रति समिति हिस्सा राशि अंशदान और 20 हजार रुपए प्रति समिति व्यवस्थापकीय अनुदान दिया जा रहा है। उप्रेती ने बताया कि दौसा जिले की ओण्डमीना ,तालचिडी और ढण्ढ महिला सहकारी समिति ,झालावाड की गिरधरपुरा और हिम्मतगढ महिला सहकारी समिति ,चूरु की जयसंगसर, भरतपुर की मानोताकला, थून ,खखावली और गंगावक की महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।