• बाल्को वेदांता के कूलिंग टावर निर्माण के विरुद्ध याचिका

    बिलासपुर ! वेदान्ता बाल्को द्वारा पॉवर प्लांट में निर्माणाधीन कूलिंग टॉवर के विरुद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर निर्माण कार्य में रोक लगाने तथा आगामी 5 वर्षों के लिए दिए गए पर्यावरण स्वीकृति को स्थगित करने की मांग की गई है। याचिका पर सम्बन्धितों को नोटिस जारी किया गया है।...

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया नोटिस जारीबिलासपुर !   वेदान्ता बाल्को द्वारा पॉवर प्लांट में निर्माणाधीन कूलिंग टॉवर के विरुद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर निर्माण कार्य में रोक लगाने तथा आगामी 5 वर्षों के लिए दिए गए पर्यावरण स्वीकृति को स्थगित करने की मांग की गई है। याचिका पर सम्बन्धितों को नोटिस जारी किया गया है।बाल्को कोरबा के एक सामाजिक संगठन ने दायर याचिका में कहा है कि बाल्को वेदांता द्वारा शांति नगर रिहायशी इलाके में कूलिंग टावर का निर्माण कराया जा रहा है। टावर निर्माण के लिए अनुबंध में प्रभावितों को मकान के बदले मकान देने का प्रावधान है जबकि वेदांता द्वारा प्रभवितों को न तो मुआवजा दिया गया है और न ही उन्हें पुर्नस्थापित किया गया। अधिवक्ता संजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में कूलिंग टावर के निर्माण को चुनौती देते हुए कहा गया है कि कूलिंग टावर की उंचाई जितनी होगी नियमत: उसके चार गुना क्षेत्र में रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वर्ष 1989 के गाइड लाइन के मुताबिक चार गुना एरिया में रिहायशी क्षेत्र नहीं होने चाहिए मगर कूलिंग टावर 20 मीटर का होने के बाद भी बाल्को वेदान्ता द्वारा 50 मीटर के रिहायशी क्षेत्र को माना गया है। वर्ष 2009 में कूलिंग टावर के निर्माण को पर्यावरण स्वीकृति दी गई थी मगर 5 वर्ष बाद भी बाल्को वेदांता द्वारा पुर्नस्थापित व भूअर्जन की कार्रवाई नहीं की गई है। बाल्को प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से कूलिंग टावर का निर्माण कराया जा रहा है।कूलिंग टावर निर्माण से 50 मीटर की दूरी पर 100 परिवार और 400 मीटर की दूरी पर 2 हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 18 सितम्बर 2014 को आगामी 5 वर्ष के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति को रोकने तथा निर्माण कार्य पर रोक लगाने दायर याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय बाल्को वेदांता मुख्यालय दिल्ली व कोरबा तथा कलेक्टर कोरबा को नोटिस जारी किया गया है।

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